तिलहर (शाहजहाँपुर)।शाहजहाँपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों और वांछितों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तिलहर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 2 जून 2026 को एक महिला (वादिनी) ने तिलहर थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि 1 जून 2026 की शाम करीब 7:00 बजे मोहल्ला नजरपुर निवासी राज (पुत्र गणेश) और बंटी (पुत्र बबलू) उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गए। जब पीड़िता के परिवार ने इसका विरोध किया या थाने में शिकायत करने की बात कही, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
जाँच के बाद बढ़ीं पॉक्सो सहित अन्य गंभीर धाराएँ
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस ने विवेचना शुरू की और पीड़िता के बयान (धारा 183 BNSS) दर्ज किए, तो मामले में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके बाद मुकदमे में धारा 64(1), 123, 61 बीएनएस और **3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी
तिलहर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। रविवार, 28 जून 2026 को मुखबिर से सटीक सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने सुबह करीब 11:50 बजे नामजद अभियुक्त **राज (उम्र 22 वर्ष)** को उसके निवास स्थान मोहल्ला नजरपुर, कस्बा तिलहर से नियमानुसार हिरासत में ले लिया।









