शाहजहाँपुर। थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने अपहरण के बाद हत्या कर शव छिपाने की एक सनसनीखेज वारदात का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों (मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी) को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर मृतक का शव बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सेहरामऊ दक्षिणी के नेतृत्व में की गई।
लापता भाई की तलाश में खुला हत्या का राज
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम मानपुर मलिकापुर (थाना सेहरामऊ दक्षिणी) निवासी सत्यवीर सिंह ने अपने भाई ओमकार के लापता होने के संबंध में 6 मार्च 2026 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। ओमकार 23 फरवरी 2026 को तिलहर न्यायालय में तारीख पर जाने के लिए घर से निकला था और वापस नहीं लौटा।
पुलिस जाँच और साक्ष्यों के आधार पर 4 जून 2026 को वादी सत्यवीर सिंह ने अपने भाई के अपहरण की आशंका जताते हुए नन्हे (निवासी ग्राम लिनथरा, थाना कांट) और ओमा भारती (मृतक ओमकार की पत्नी) के खिलाफ धारा 140(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहा था पति, इसलिए रची साजिश
पुलिस द्वारा जब नामजद अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त नन्हे और ओमा भारती के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ओमा भारती की बड़ी बहन की शादी करीब 25 वर्ष पहले ग्राम लिनथरा में हुई थी, जहाँ आने-जाने के दौरान उसका संपर्क नन्हे से हुआ था। जब ओमकार को इस संबंध की जानकारी हुई, तो उसने ओमा भारती के साथ मारपीट की। इससे नाराज होकर ओमा भारती पति को छोड़कर नन्हे के साथ रहने लगी थी।दोनों को आशंका थी कि ओमकार उनके रास्ते में कांटा बन सकता है और उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। इसी योजना के तहत, जब ओमकार कोर्ट की तारीख पर आया था, तब अभियुक्तों ने उसे लिनथरा स्थित नन्हे के बगीचे में बुलाया। वहाँ उसे अत्यधिक शराब पिलाई गई और नशे में धुत होने के बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को बगीचे में केले के पेड़ के पास गड्ढा खोदकर दबा दिया गया।
शव बरामद, मुकदमे में बढ़ीं गंभीर धाराएं
5 जून 2026 को पुलिस टीम ने अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम लिनथरा स्थित नन्हे के बगीचे से मृतक ओमकार का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साक्ष्यों के आधार पर दर्ज मुकदमे में धारा 103(1) (हत्या), 238 (साक्ष्य छिपाना), 3(5) और 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है
अभियुक्तों की गिरफ्तारी और आपराधिक इतिहास
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों नन्हे और ओमा भारती को 5 जून 2026 को सुबह करीब 09:20 बजे ग्राम लिनथरा स्थित बगीचे से गिरफ्तार किया। मुख्य अभियुक्त नन्हे का पुराना आपराधिक इतिहास भी है, उसके खिलाफ वर्ष 2017 में थाना कांट में मारपीट और धमकी (धारा 323/504/325 भादवि) का एक मामला पहले से दर्ज है। दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।






